आरोपियों द्वारा लवन नगर में चाकू से वार करते हुए गुपचुप ठेला लगाने वाले एक व्यक्ति की, कर दी गई थी हत्या
बलौदाबाजार,
फागूलाल रात्रे, लवन।
फागूलाल रात्रे, लवन।
प्रार्थी मृतक के पिता बनवारी साहू ने रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 20 सितम्बर 2024 को रात्रि 8 बजे लवन नगर में गुपचुप का ठेला लगाने वाला मृतक विजय साहू घरेलू सामान लेने के लिए रात करीब 8 बजे घर से निकला था। इसी दौरान अहिल्दा मोड़ के पास आरोपी स्कूटी वाहन से वहां पर आए एवं पुरानी रंजिश को लेकर, अपने पास रखे चाकू से जान से मारने की धमकी देते हुए मृतक पर ताबड़तोड़ वारकर, प्राणघातक चोट पहुंचाए है। इलाज के दौरान मृतक विजय साहू की मृत्यु हो गई। रिपोर्ट पर थाना लवन में आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्र. 389/2024 धारा 109 बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाना लवन पुलिस द्वारा प्रकरण में शामिल आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करते हुए, जांच क्रम में अन्य आवश्यक धाराओं का समावेश कर, उत्कृष्ट विवेचना एवं जांच कार्यवाही कर प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार श्रीमती संजया रात्रे ने प्रकरण की गंभीरता एवं साक्ष्यों के परिशीलन करने बाद आरोपी देवेंद्र साहू उम्र 19 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 11 शंकर मंदिर के पास तनौद थाना शिवरीनारायण जिला जांजगीर चांपा, राहुल साहू उम्र 20 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 01 लवन, चंद्रशेखर साहू उर्फ़ शेखर उम्र 20 वर्ष लवन
द्वारा किया गया, अपराध सिद्ध होना पाया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण में शामिल तीन आरोपी चंद्रशेखर उर्फ शेखर एवं देवेंद्र साहू को बीएनएस की धारा 61(2)(क),111(5),238(क)(ख),249( क)(ख) बीएनएस में आजीवन कारावास की सजा एवं जुर्माना तथा राहुल साहू को बीएनएस की धारा 103(1),61(2)(क),238(क)(ख) बीएनएस तथा 25,27 आर्म्स एक्ट में आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना एवं जांच कार्यवाही थाना लवन से तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक शशांक सिंह द्वारा तथा शासन की ओर से मामले की पैरवी अमिय अग्रवाल विशेष अपर लोक अभियोजक द्वारा किया गया है।









