थाना सिटी कोतवाली पुलिस टीम द्वारा आरोपी को जिला अलवर राजस्थान से लिया गया हिरासत में
मकान किराया देने के लिए जारी ऑनलाइन विज्ञापन पर फोन करके आरोपी द्वारा साइबर ठगी का बुना पूरा जाल
आरोपी द्वारा सायबर ठगी करते हुए कुल ₹2,21,980 रकम की, की गई ठगी
बलौदाबाजार,
फागूलाल रात्रे, लवन।
फागूलाल रात्रे, लवन।
प्रार्थी श्रद्धा चतुर्वेदी स्थाई पता बड़ोदरा गुजरात निवासी आरकेजी स्कूल रिसदा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि *मुंबई में अपने मकान को किराया देने के लिए प्रार्थी द्वारा ऑनलाइन विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें उक्त विज्ञापन पर जारी संपर्क नंबर पर, अज्ञात मोबाइल नंबर धारक द्वारा मकान किराए में लेने के नाम से डिपाजिट मनी जमा कराने का झांसा दिया गया*, जिस पर प्रार्थिया द्वारा दिनांक 25.07.2025 को विभिन्न बैंक अकाउंट से आरोपी द्वारा दिए गए खाते में कुल ₹2,21,980 जमा कर दिया गया। तत्पश्चात प्रार्थिया मकान मालिक द्वारा किराये के संबंध में पता करने एवं रकम वापस मांगने पर आरोपी द्वारा रकम वापस नहीं किया गया, जिस पर प्रार्थिया को स्वयं के ठगे जाने का एहसास हुआ।
कि रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्र. 729/2025 धारा 318(4) बीएनएस एवं 66डी आईटी एक्ट का प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के कुशल निर्देशन में थाना सिटी कोतवाली एवं साइबर सेल की संयुक्त पुलिस टीमों द्वारा प्रकरण में तकनीकी विश्लेषण एवं जांच करते हुए अज्ञात मोबाइल नंबर धारक का पता लगाया गया एवं पुलिस टीम द्वारा सुनियोजित योजना बनाकर आरोपी ताहिर खान उम्र 24 वर्ष निवासी पीपलखेड़ा थाना बड़ौदा मेव जिला अलवर राजस्थान
को उसके निवास स्थान जिला अलवर राजस्थान से हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा किराए का मकान लेने के नाम पर जारी ऑनलाइन विज्ञापन के माध्यम से प्रार्थिया से ₹2,21,980 रकम की धोखाधड़ी करना स्वीकार किया गया। कि प्रकरण में आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है।











