बलौदाबाजार,
फागुलाल रात्रे, लवन।
फागुलाल रात्रे, लवन।
जनपद पंचायत बलौदाबाजार क्षेत्र के बहुचर्चित ग्राम पंचायत अहिल्दा हमेशा ही सुर्खियो में बना हुआ है। यहां पहले सरपंच नहीं होने की वजह से पंचायत कार्य प्रभावित रहा। उसके बाद सरपंच के पदस्थ हो जाने के बाद सचिव के द्वारा लगातार पंचायत में उपस्थित नहीं होने की वजह से काफी समय से पंचायत कार्य बाधित रहा। जिसके चलते इस वित्तीय वर्ष में कुछ भी विकास कार्य नहीं हो पाया। वही ग्रामीणों को जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने सहित छोटी-मोटी कार्यो के लिए परेशान होना पड़ा। फिलहाल जनपद पंचायत बलौदाबाजार के द्वारा तत्कालिन सचिव कांशीराम रजक को हटाकर उसके स्थान पर नवपदस्थ सचिव रितु साहू को पदस्थ किया गया है, लेकिन सम्पूर्ण अभिलेख व रिकार्ड को अभी तक सौपा नहीं गया है।
उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत अहिल्दा में तत्कालिन सचिव कांशीराम रजक को हटाकर उसके स्थान पर रितु साहू जो जनपद पंचायत बलौदाबाजार में थी उसे 20 दिसम्बर को आगामी आदेश तक के लिए पदस्थ किया गया। तत्कालिन सचिव कांशीराम रजक को पंचायत कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण 22 दिसम्बर 2023 को निलंबित किया गया। वही, तत्कालिन सचिव कांशीराम रजक के द्वारा नवपदस्थ सचिव को ग्राम पंचायत अहिल्दा का सम्पूर्ण अभिलेख एवं सामग्रियों को प्रभार में नहीं दिया गया है, जो कि प्रशासनिक अधिकारी के आदेश एवं छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा नियम 1998 के नियम 3 की अव्हेलना साबित होता है। उक्त अभिलेखों का प्रभार नहीं दिये जाने के संबंध में जनपद पंचायत बलौदाबाजार के द्वारा पत्र जारी कर 03 दिवस के भीतर सम्पूर्ण अभिलेख व सामग्री को नवपदस्थ सचिव को सौंपकर प्रतिवेदन जनपद पंचायत बलौदाबाजार में जमा करने का आदेश दिया गया था।समय अवधि के भीतर अभिलेख नहीं सौंपने पर पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत प्रकरण दर्जकर वेतन वृद्वि रोकने संबंधी कार्यवाही किया पत्र में लिखा गया था। इसके बावजूद तत्कालिन सचिव कांशीराम रजक के द्वारा नवपदस्थ सचिव को अभी तक सम्पूर्ण अभिलेख व सामग्री को नहीं सौंपा गया है। जिसके संबंध में 29 अप्रैल को जनपद पंचायत बलौदाबाजार से तत्कालिन सचिव के नाम से आदेश निकाला गया। जिसमें तत्कालिन सचिव के द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है, और न ही कार्यालय में उपस्थित हो रहे है, जो कि छ.ग. सेवा नियम 1998 के नियम 3 की अवहेलना की श्रेणी में आता है। स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाये जाने की स्थिति में काम नही दाम नही की प्रक्रिया के तहत कार्यवाही किया जावेगा। तत्कालिन सचिव कांशीराम रजक को सम्पूर्ण अभिलेख व सामग्री को नवपदस्थ सचिव को सौंपने आदेश निकाला जा रहा है, इसके बाद भी तत्कालिन सचिव अभिलेखो को नहीं सौंप रहे है, और न ही जनपद कार्यालय में उपस्थित हो रहे है। वही, अभिलेखों को प्रभार में नहीं दिये जाने से विभागीय आडिट एवं 15वें वित्त योजना का आनलाईन आडिट तथा शासकीय कार्य बाधित हो रहा है। इस प्रकार लगातार तत्कालिन सचिव के द्वारा पत्र का जवाब नहीं देने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के नाम से 02 मई को पत्र लिखा गया है, जिसमें तत्कालिन सचिव कांशीराम रजक के विरूद्व पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत प्रकरण दर्जकर कार्यवाही के लिए लिखा गया है।
क्या कहते है ग्राम सरपंच
तत्कालीन सचिव कांशीराम रजक के द्वारा अभी तक समस्त संपूर्ण अभिलेख और रिकार्ड को नहीं सौंपा गया है, जिसके वजह से शासकीय कार्य बाधित हो रहा है।
झब्बूलाल साहू, सरपंच
ग्राम पंचायत अहिल्दा
क्या कहते है साईओ
तत्कालिन सचिव कांशीराम रजक को नोटिस जारी कर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के नाम से पत्र लिखा गया है। अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा प्रकरण दर्जकर सारे, रिकार्ड व अभिलेखों को जप्त किया जावेगा।
एम.एल.मंडावी, साईओ
जनपद पंचायत बलौदाबाजार