बलौदाबाजार,
फागुलाल रात्रे, लवन।
विधानसभा आम निर्वाचन 2023 अंतर्गत 7 नवम्बर 2023 पूर्वान्ह 7:00 बजे से 30 नवम्बर 2023 अपरान्ह 6:30 बजे तक की अवधि के दौरान एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी तरीके से प्रचार करने पर प्रतिबंध रहेगा। इस सम्बंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।
अधिसूचना में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 (क) की उपधारा( 1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत रखते हुए साधारण निर्वाचनों एवं उप निर्वाचनों के संदर्भ में किसी भी एक्जिट पोल का अय्योजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम की प्रकाशन करने या प्रचार करने पर प्रतिबंध होगा। इसके साथ ही अधिनियम 126( 1) (ख) के अधीन संबंधित मतदान क्षेत्रो में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटो के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामो सहित किसी भी निर्वाचन संबंधी मामलों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।